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मृतक के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह सहायता राशि
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मृतक के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह सहायता राशि
बिजनौर। एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रीति जायसवाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये मृतक अनुग्रह सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
सहायता प्राप्त करने के लिए राहत कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in से आवेदनपत्र डाउनलोड किया जा सकता है जो शासनादेश के साथ संलग्न किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदनपत्र के साथ आरटीपीसीआर / एंटीजन / सीटी स्कैन रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, आवेदक के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आईएफएससी कोड सहित वरिसान प्रमाणपत्र / राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर की नकल की छायाप्रति के साथ, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो कलक्ट्रेट में बने कोविड कंट्रोल रूम में जमा करने हैं। कंट्रोल रूम के फोन नंबर 01342-262031 व 01342-262295 पर जानकारी ली जा सकती है।
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बिजनौर। एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रीति जायसवाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये मृतक अनुग्रह सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
सहायता प्राप्त करने के लिए राहत कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in से आवेदनपत्र डाउनलोड किया जा सकता है जो शासनादेश के साथ संलग्न किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदनपत्र के साथ आरटीपीसीआर / एंटीजन / सीटी स्कैन रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, आवेदक के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आईएफएससी कोड सहित वरिसान प्रमाणपत्र / राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर की नकल की छायाप्रति के साथ, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो कलक्ट्रेट में बने कोविड कंट्रोल रूम में जमा करने हैं। कंट्रोल रूम के फोन नंबर 01342-262031 व 01342-262295 पर जानकारी ली जा सकती है।
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