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Bijnor News: अवमानना में हाईकोर्ट ने दिया डीएम के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश

Fri, 21 Nov 2025 11:35 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Fri, 21 Nov 2025 11:35 PM IST
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The High Court ordered the issuance of a warrant against the DM for contempt.
बिजनौर। प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिजनौर की डीएम जसजीत कौर के खिलाफ अवमानना मामले में सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। नोटिस तामील होने के बावजूद डीएम की ओर से अनुपालन नहीं करने पर अदालत ने यह आदेश दिया है।
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अवमानना आवेदन की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकलपीठ के सामने कार्यालय की रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें बताया गया कि छह नवंबर 2025 को नोटिस का तामिला हो चुका था। उस दिन सरकारी वकील ने अनुपालन दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय भी मांगा था, परंतु इसके बाद भी कोई अनुपालन नहीं हुआ। इस पर अदालत ने सीजेएम बिजनौर के माध्यम से डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनकी उपस्थिति अगली तारीख पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध की है। बता दें कि धामपुर तहसील के गांव सतवाई निवासी विक्रम सिंह ने धनगर जाति का प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में उच्च न्यायालय ने स्क्रूटनी कमेटी में बिजनौर प्रशासन से जवाब मांगा गया था।
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