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Bijnor News: बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में अभियुक्त को 10 साल की सजा
Sun, 20 Jul 2025 12:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Sun, 20 Jul 2025 12:00 AM IST
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में अभियुक्त एहतेशाम को दोषी पाया है। जिसे 10 साल के कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
थाना नगीना पर एक गांव निवासी व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 12 जुलाई 2022 को वह परिवार समेत खेत पर काम करने के लिए गया। साथ में उसकी सात वर्षीय धेवती भी खेत पर गई। कुछ देर के बाद गांव का ही रहने वाला एहतेशाम आया। जोकि बालिका के गले पर चाकू रखकर और मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले जाने लगा। बालिका ने शोर मचाया तो उसकी मौसी ने आकर छुड़ा लिया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस मामले में अदालत ने एहतेशाम को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना नगीना पर एक गांव निवासी व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 12 जुलाई 2022 को वह परिवार समेत खेत पर काम करने के लिए गया। साथ में उसकी सात वर्षीय धेवती भी खेत पर गई। कुछ देर के बाद गांव का ही रहने वाला एहतेशाम आया। जोकि बालिका के गले पर चाकू रखकर और मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले जाने लगा। बालिका ने शोर मचाया तो उसकी मौसी ने आकर छुड़ा लिया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इस मामले में अदालत ने एहतेशाम को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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