फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Sudhanshu sentenced to five years in abduction and molestation of girl

Bijnor News: लड़की के अपहरण और छेड़छाड़ में सुधांशु को पांच साल की सजा

Wed, 12 Feb 2025 12:17 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 12 Feb 2025 12:17 AM IST
विज्ञापन
Sudhanshu sentenced to five years in abduction and molestation of girl
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बिजनौर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण एवं छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सुधांशु गोयल को पांच वर्ष के कारावास एवं बीस हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
बिजनौर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 सितंबर 2019 को समय करीब 11:00 बजे उसकी बेटी अपनी बहन के स्कूल में खाना देकर वापस आ रही थी। रास्ते में कोई कपड़ा सूंघा कर ई-रिक्शा चालक सुधांशु गोयल ने उसे अपने रिक्शे में डाल लिया।
विज्ञापन

उसे होश आया तो झाड़ियों में पड़ी थी। पुलिस विवेचना में यह बात आई की लड़की नाबालिग थी। मिशन कंपाउंड की झाड़ियों में उसके साथ वारदात हुई थी। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ई-रिक्शा चालक सुधांशु गोयल को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं उसके अपहरण का दोषी पाया। कोर्ट ने सुधांशु गोयल को पांच साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed