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Bijnor News: लड़की के अपहरण और छेड़छाड़ में सुधांशु को पांच साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण एवं छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सुधांशु गोयल को पांच वर्ष के कारावास एवं बीस हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
बिजनौर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 सितंबर 2019 को समय करीब 11:00 बजे उसकी बेटी अपनी बहन के स्कूल में खाना देकर वापस आ रही थी। रास्ते में कोई कपड़ा सूंघा कर ई-रिक्शा चालक सुधांशु गोयल ने उसे अपने रिक्शे में डाल लिया।
उसे होश आया तो झाड़ियों में पड़ी थी। पुलिस विवेचना में यह बात आई की लड़की नाबालिग थी। मिशन कंपाउंड की झाड़ियों में उसके साथ वारदात हुई थी। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ई-रिक्शा चालक सुधांशु गोयल को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं उसके अपहरण का दोषी पाया। कोर्ट ने सुधांशु गोयल को पांच साल की सजा सुनाई।
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बिजनौर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण एवं छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सुधांशु गोयल को पांच वर्ष के कारावास एवं बीस हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
बिजनौर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 सितंबर 2019 को समय करीब 11:00 बजे उसकी बेटी अपनी बहन के स्कूल में खाना देकर वापस आ रही थी। रास्ते में कोई कपड़ा सूंघा कर ई-रिक्शा चालक सुधांशु गोयल ने उसे अपने रिक्शे में डाल लिया।
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उसे होश आया तो झाड़ियों में पड़ी थी। पुलिस विवेचना में यह बात आई की लड़की नाबालिग थी। मिशन कंपाउंड की झाड़ियों में उसके साथ वारदात हुई थी। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ई-रिक्शा चालक सुधांशु गोयल को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं उसके अपहरण का दोषी पाया। कोर्ट ने सुधांशु गोयल को पांच साल की सजा सुनाई।
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