फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Six months imprisonment in check bounce case

चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा

Wed, 13 Apr 2022 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Apr 2022 12:06 AM IST
विज्ञापन
Six months imprisonment in check bounce case
चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा
विज्ञापन

बिजनौर। एडीशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने 85 हजार रुपये के चेक बाउंस के मामले में चाहशीरी निवासी उमैरबैग को छह माह के कारावास व एक लाख 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये परिवादी सत्यवीर त्यागी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यवीर त्यागी ने एडिशनल कोर्ट में दायर वाद में कहा था कि बिजनौर के चाहशीरी निवासी उमैरबैग ने सितंबर 2018 में घरेलू व कारोबारी आवश्यकता के लिए उनसे एक लाख 50 हजार रुपये उधार मांगे थे। 15 सितंबर 2018 को अनुरोध शर्मा व संदीप के सामने एक लाख 50 हजार रुपये उसे दिए गए थे। उमैरबैग ने उधार ली गई धनराशि वापस नहीं की और दिनांक 4 मई 2019 को एक चेक बैंक ऑफ बड़ौदा का उसे दिया। बाकी राशि दो माह बाद अदा करने को कहा। चेक को भुगतान के लिए उन्होंने इस चेक को जिला सहकारी बैंक में अपने खाते में लगाया जो पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। और 3 जून 2019 को उन्हें बाउंस चेक प्राप्त हुआ। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय लिया है कि उमैरबैग ने उधार ली गई धनराशि को वापस नहीं किया और जो चेक दिया वो बाउंस हो गया। उमैरबैग को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed