फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Shock to Bhagirath Singh from High Court in disproportionate assets case

Bijnor News: आय से अधिक संपत्ति मामले में भागीरथ सिंह को हाई कोर्ट से झटका

Thu, 02 Nov 2023 11:58 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 02 Nov 2023 11:58 PM IST
विज्ञापन
Shock to Bhagirath Singh from High Court in disproportionate assets case
-हाईकोर्ट ने एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इंकार
विज्ञापन

-याचिका खारिज होने पर पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कर्मचारी भागीरथ सिंह की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट ने उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई रोकने से इंकार कर दिया है। साथ ही कहा कि प्रथम दृष्टा उस पर भ्रष्टाचार का मामला बनता है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भागीरथ सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका में कहा था कि उसके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में विभागीय जांच चली है। इस जांच के विरुद्ध उसने हाईकोर्ट में रिट याचिका डाल रखी है, जो अभी विचाराधीन है। इसके बावजूद उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसके लिए शासन से पूर्व कोई अनुमति नहीं ली गई, जो कानून का दुरुपयोग होगा। एफआईआर को निरस्त किया जाए।
विज्ञापन

इस मामले में सरकार की ओर से कहा गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भागीरथ सिंह ने आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है। उसने अपने नाम तीन प्लाट व अपनी पत्नी के नाम छह संपत्तियां विभाग से बिना इजाजत लिए खरीदी हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार बिरला एवं विनोद दिवाकर ने अपने आदेश में लिखा कि एफआईआर में दिए तथ्यों से यह साफ नजर आता है कि भागीरथ सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसकी रेट याचिका खारिज की जाती है। याचिका खारिज होने से पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस इस मामले में भागीरथ सिंह की गिरफ्तारी भी कर सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed