फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Seven years imprisonment for two in culpable homicide not amounting to murder

Bijnor News: गैर इरादतन हत्या में दो को सात-सात साल की सजा

Mon, 27 Mar 2023 11:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Mon, 27 Mar 2023 11:45 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for two in culpable homicide not amounting to murder
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बिजनौर। अपर सत्र न्यायधीश डॉ. विजय कुमार ने गैर इरादतन हत्या के दोषी जीशान व फरीद को सात-सात साल के कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


एडीजीसी अजीत पंवार के अनुसार नजीबाबाद निवासी शहजाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मार्च 2018 को शाम करीब छह बजे उसका लड़का शादाब(23) नमाज पढ़कर आ रहा था। रास्ते में हबीब की डेरी के सामने जीशान व फरीद निवासी मोहल्ला मुगलूशाह ने पुरानी रंजिश में सरिये से शादाब के सिर पर वार किया और मारपीट की। चिकित्सक से पट्टी कराकर उसे घर भिजवा दिया और कह दिया कि रिपोर्ट मत लिखवाओ। अगले दिन सुबह उसकी हालत खराब हो गई और परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में जीशान और फरीद को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed