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Bijnor News: गैर इरादतन हत्या में दो को सात-सात साल की सजा
Mon, 27 Mar 2023 11:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Mon, 27 Mar 2023 11:45 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायधीश डॉ. विजय कुमार ने गैर इरादतन हत्या के दोषी जीशान व फरीद को सात-सात साल के कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी अजीत पंवार के अनुसार नजीबाबाद निवासी शहजाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मार्च 2018 को शाम करीब छह बजे उसका लड़का शादाब(23) नमाज पढ़कर आ रहा था। रास्ते में हबीब की डेरी के सामने जीशान व फरीद निवासी मोहल्ला मुगलूशाह ने पुरानी रंजिश में सरिये से शादाब के सिर पर वार किया और मारपीट की। चिकित्सक से पट्टी कराकर उसे घर भिजवा दिया और कह दिया कि रिपोर्ट मत लिखवाओ। अगले दिन सुबह उसकी हालत खराब हो गई और परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में जीशान और फरीद को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायधीश डॉ. विजय कुमार ने गैर इरादतन हत्या के दोषी जीशान व फरीद को सात-सात साल के कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी अजीत पंवार के अनुसार नजीबाबाद निवासी शहजाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मार्च 2018 को शाम करीब छह बजे उसका लड़का शादाब(23) नमाज पढ़कर आ रहा था। रास्ते में हबीब की डेरी के सामने जीशान व फरीद निवासी मोहल्ला मुगलूशाह ने पुरानी रंजिश में सरिये से शादाब के सिर पर वार किया और मारपीट की। चिकित्सक से पट्टी कराकर उसे घर भिजवा दिया और कह दिया कि रिपोर्ट मत लिखवाओ। अगले दिन सुबह उसकी हालत खराब हो गई और परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में जीशान और फरीद को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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