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Bijnor News: नाबालिग के अपहरण में सात साल की सजा

Sat, 13 May 2023 12:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Sat, 13 May 2023 12:43 AM IST
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Seven years imprisonment for kidnapping a minor
- न्यायालय ने दोषी परर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पारुल जैन ने एक बालिका के अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए सागर को सात वर्ष के कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में दस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पीड़िता को एक लाख रुपये दिए जाने की संस्तुति की है।
हल्दौर के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की नौ जुलाई 2016 को पढ़ने के लिए कॉलेज गई थी। उसकी बेटी को सागर और उसके साथी बहला फुसलाकर ले गए। जब उसकी बेटी घर नहीं लौटी तो उसने 13 जुलाई को हल्दौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी बेटी को पुलिस ने बरामद किया।
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सागर सिंह रिश्ते में उसकी बेटी का मामा लगता है, उसका फर्जी आधार कार्ड बनाकर नाबालिग को बालिग बताते हुए उसकी लड़की से शादी की। इस मामले में कोर्ट ने सागर पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी काजीवाला को नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
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