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जानलेवा हमले में सात को दस-दस वर्ष का कारावास

Tue, 23 Nov 2021 11:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Nov 2021 11:30 PM IST
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Seven were imprisoned for ten years in deadly attack
जानलेवा हमले में सात को दस-दस वर्ष का कारावास
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायधीश डॉ.विजय कुमार ने ग्राम ताहरपुर सैद में हुए जानलेवा हमले के मामले में सात आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास व 82-82 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता अभिनव आनंद जंघाला के अनुसार थाना नहटौर के ग्राम ताहरपुर सैद उर्फ तरकौला निवासी चंद्रपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक मार्च 2010 को दोपहर जब वह उसका बेटा राजकुमार घर पर थे तो गांव के ही बालेश व दयाराम होली खेलते हुए उसके घर के सामने आए और उसे व उसके बेटे को गाली देने लगे। जब चंद्रपाल अपने घर से बाहर नहीं निकला तो इन लोगों ने शोर शराबा किया। इनके साथी हरिश्चंद्र, टिंकू, कलवा, अनिल, नरेंद्र, मदन आदि उसके घर में घुस आए। चंद्रपाल के शोर पर गुड्डू, संजू, सतपाल, सुनील, सुधा आ गए तो इन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की तथा चंद्रपाल व उसके बेटे राजकुमार को जान से मारने की नीयत से छुरी व लाठी डंडों से मारपीट की। इससे उनको गंभीर चोट आईं। राजकुमार को बिजनौर से मेरठ रेफर किया गया। इस मामले में कलवा, अनिल, मदन, नरेंद्र तथा हुकमी, रतिराम व रघुवीर सिंह के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सातों आरोपियों को चंद्रपाल के घर में घुसकर जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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