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Bijnor News: एसिड अटैक हमले के सात आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण
Tue, 28 Feb 2023 12:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Tue, 28 Feb 2023 12:22 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जानलेवा हमला कर तेजाब डालने के मामले में फरार चल रहे सात आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया।
ग्राम मंडावली सैदू निवासी अशरफ अली एडवोकेट ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 22 मई 2021 को अशरफ अली एडवोकेट व मोहम्मद आबिद एडवोकेट तथा उसके भाई हैदर अली के घर में घुसकर अकरम पुत्र शकूर, वसीम उर्फ फस्सी पुत्र बुंदू, आजम पुत्र अकील, अकबर उर्फ मालू पुत्र अलीमुल्ला, तालिब पुत्र अकबर उर्फ मालू, अरशद पुत्र अकरम, आरिफ पुत्र अकरम निवासीगण ग्राम मंडावली सैदू ने जान से मारने की नियत से तेजाब से हमला किया था। इस मामले में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने पर डीआईजी मुरादाबाद के आदेश पर मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच रामपुर को सौंप दी गई।
इस मामले में एक आरोपी नदीम पुत्र निसार पहले ही जेल जा चुका था। इसके बाद मुकदमे की विवेचना एडीजी बरेली के आदेश पर क्राइम ब्रांच बरेली को स्थानांतरित हो गई। घटना के उक्त सभी सात आरोपी 21 माह से फरार चल रहे थे। जिनके खिलाफ 14 जून 2022 को न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद 16 फरवरी 2023 को सीजेएम न्यायालय बिजनौर द्वारा उनके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई का आदेश जारी किए गए। अब सोमवार को आरोपियों ने 21 माह बाद सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद न्यायालय ने सभी नामजद आरोपियों को जेल भेज दिया। संवाद
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बिजनौर। जानलेवा हमला कर तेजाब डालने के मामले में फरार चल रहे सात आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया।
ग्राम मंडावली सैदू निवासी अशरफ अली एडवोकेट ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 22 मई 2021 को अशरफ अली एडवोकेट व मोहम्मद आबिद एडवोकेट तथा उसके भाई हैदर अली के घर में घुसकर अकरम पुत्र शकूर, वसीम उर्फ फस्सी पुत्र बुंदू, आजम पुत्र अकील, अकबर उर्फ मालू पुत्र अलीमुल्ला, तालिब पुत्र अकबर उर्फ मालू, अरशद पुत्र अकरम, आरिफ पुत्र अकरम निवासीगण ग्राम मंडावली सैदू ने जान से मारने की नियत से तेजाब से हमला किया था। इस मामले में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने पर डीआईजी मुरादाबाद के आदेश पर मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच रामपुर को सौंप दी गई।
इस मामले में एक आरोपी नदीम पुत्र निसार पहले ही जेल जा चुका था। इसके बाद मुकदमे की विवेचना एडीजी बरेली के आदेश पर क्राइम ब्रांच बरेली को स्थानांतरित हो गई। घटना के उक्त सभी सात आरोपी 21 माह से फरार चल रहे थे। जिनके खिलाफ 14 जून 2022 को न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद 16 फरवरी 2023 को सीजेएम न्यायालय बिजनौर द्वारा उनके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई का आदेश जारी किए गए। अब सोमवार को आरोपियों ने 21 माह बाद सीजेएम न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद न्यायालय ने सभी नामजद आरोपियों को जेल भेज दिया। संवाद
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