फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Rashid sentenced to 20 years in kidnapping and rape

Bijnor News: अपहरण व दुष्कर्म में राशिद को 20 साल की सजा

Wed, 19 Apr 2023 12:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Wed, 19 Apr 2023 12:28 AM IST
विज्ञापन
Rashid sentenced to 20 years in kidnapping and rape
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकाशचंद शुक्ला ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण व उससे दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए राशिद उर्फ राजा अंसारी को 20 वर्ष के कठाेर के कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 60 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।


शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार नगीना के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की 27 अप्रैल 2021 को दोपहर ढाई बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी। उसकी पुत्री जब घर नहीं लौटी तो तलाश करने पर पता चला कि थाना ठाकुरद्वारा निवासी राशिद उर्फ राजा अंसारी उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। काफी तलाश करने पर भी उसकी पुत्री नहीं मिली। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसका मेडिकल कराया था। जिसमें उसकी आयु 15 वर्ष पाई गई थी। पीड़िता ने राशिद द्वारा किए गए उसके अपहरण व दुष्कर्म की पुष्टि की थी। अदालत ने इस मामले में राशिद उर्फ राजा अंसारी को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed