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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Rape of two sisters: 22 year old Manoj, who raped two sisters, will remain in jail till the age of 62.

हैवान का अंजाम: 62 साल की उम्र तक जेल में रहेगा दो बहनों से दुष्कर्म करने वाला 22 साल का मनोज

Tue, 17 Sep 2024 10:40 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Tue, 17 Sep 2024 10:40 PM IST
सार

दो बच्चियों से दुष्कर्म का यह केस 15 महीना 20 दिन में ही सजा के अंजाम तक पहुंच गया। हालांकि पीड़ित परिजन मनोज को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। 

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Rape of two sisters: 22 year old Manoj, who raped two sisters, will remain in jail till the age of 62.
जेल (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार

पांच और छह साल की दो बालिकाओं से दुष्कर्म करने वाले मुजरिम मनोज को आखिरकार 40 सजा हो चुकी है। 22 वर्षीय मनोज को 62 साल की उम्र तक जेल में रहना पड़ेगा। यह केस 15 महीना 20 दिन में ही सजा के अंजाम तक पहुंच गया। हालांकि मुजरिम मनोज को फांसी दिए जाने के लिए पैरवी की जा रही थी।
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बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 मई 2023 की रात मनोज ने ममेरी और फुफेरी दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया था। बता दें कि उस दिन गांव में एक युवती की बरात आई थी। शादी समारोह के बीच ही मनोज उन्हें बरात की चढ़त दिखाने के लिए कहकर सुनसान जगह ले गया था। इसके बाद तलाश हुई तो टैंट वाले, खाना बनाने वाले आदि समेत कइयों से पूछताछ की गई। इसी बीच गांव के ही एक युवक के पास मनोज ने फोन करके खुद को बेकसूर बताया था। बस यहीं से वह पुलिस के रडार पर आया और गिरफ्त तक पहुंच गया। मनोज दोनों ही बालिकाओं के परिवार से परिचित था और काफी मेलजोल भी रखता था।
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बालिका के पिता संग ही मनोज ने पी थी शराब
गांव में शादी के दौरान एक बालिका के पिता के साथ बैठकर मनोज ने शराब पी थी। शराब पीने के बाद बच्ची का पिता शादी कार्यक्रम में व्यस्त हो गया। उधर मौके का फायदा उठाकर नशे की हालत में आरोपी उस व्यक्ति और उसके साले की बेटी को एक खेत में ले गया। जहां उसने एक बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। नशा कम होने के बाद आरोपी दोनों बालिकाओं को शादी कार्यक्रम स्थल के पास छोड़कर फरार हो गया था।
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फांसी के लिए हो रही थी पैरवी : राम अर्ज
एएसपी देहात राम अर्ज ने बताया कि इस केस में दो महीने में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। बिना देरी किए अदालत में पुख्ता सबूत रखे गए और गवाही कराई गई। फांसी के लिए पैरवी की जा रही थी। हालांकि अब 40 साल की सजा हुई है।
 
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