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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Rafiq sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 60,000 for the murder of two brothers.

Bijnor News: दो भाइयों की हत्या में रफीक को उम्रकैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 10 Sep 2026 01:41 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:41 AM IST
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Rafiq sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 60,000 for the murder of two brothers.
बिजनौर। 14 साल पहले दो भाइयों की चाकू से गोदकर और गला रेतकर हत्या करने के मामले में अदालत ने रफीक को दोषी करार दिया है। एफटीसी द्वितीय के अपर जिला जज डाॅ. शहजाद अली ने नजीबाबाद निवासी रफीक को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में दो दोषियों सलाउद्दीन और गुड्डू उर्फ जाकिर को चार साल पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि चौथा आरोपी शाहिद उर्फ स्पेशल फरार चल रहा है।
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शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार एवं प्रमोद शर्मा ने बताया कि थाना नजीबाबाद के कस्बा सहानपुर के मोहल्ला रवापुरी निवासी बुंदू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी सहानपुर में बर्तनों की दुकान थी। उसका छोटा बेटा सलमान दुकान चलाता था, जबकि बड़ा बेटा जाकिर थाना नगीना देहात के रायपुर में अलग बर्तनों की दुकान करता था।
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15 फरवरी 2012 को जाकिर अपनी दुकान बंद करके घर आया। इसके बाद वह बाइक लेकर घर से निकल गया। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई सलमान को भी कॉल करके अपने पास बुला लिया था। दोनों भाई घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। उनकी तलाश शुरू की, लेकिन वे नहीं मिले।
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अगले दिन जाकिर की बाइक एक इंटर कॉलेज के पास गंधक फैक्टरी के पास पड़ी मिली थी। ग्रामीण और परिजनों ने काफी समय तक तलाश की, फिर गन्ने के खेत में जाकिर का गर्दन कटा शव मिला। वहां से कुछ दूर खेत में सलमान का शव मिला। उसकी भी गर्दन कटी हुई थी। पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में परिजनों ने बताया था कि सलमान और जाकिर का मोहल्ला नद्दाफान निवासी माजिद से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। यह घटना से आठ या नौ माह पहले की बात थी।
इसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान रवापुरी निवासी रफीक का नाम भी हत्या के मामले में सामने आया।
पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि रफीक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सलमान और जाकिर की गला काटकर हत्या करने की बात पुलिस के सामने कबूल की थी। पुलिस ने इस मामले में रफीक की निशानदेही पर आला कत्ल चाकू भी बरामद कर लिया था।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रफीक को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।

दो अन्य दोषियों को पहले ही हो चुकी है सजा
इस मुकदमे में दो अन्य दोषियों सलाउद्दीन पुत्र इदरीस निवासी सहजान, कस्बा सहानपुर और गुड्डू उर्फ जाकिर पुत्र अनवर निवासी फकीर असगरीपुर, नूरपुर को चार साल पहले जिला जज मदनपाल सिंह की अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं आरोपी शाहिद उर्फ स्पेशल अभी तक फरार चल रहा है।


सलमान पर 14, जाकिर पर किए थे 17 वार
दोनों युवकों की हत्या कितनी बेरहमी से की गई थी, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार सलमान के शरीर पर धारदार हथियार से 14 वार किए गए थे, जबकि जाकिर के शरीर पर 17 वार मिले थे।
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