फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Prohibitory orders apply in the district till 31 July

जिले में 31 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू

Tue, 07 Jul 2020 11:24 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jul 2020 11:24 PM IST
विज्ञापन
Prohibitory orders apply in the district till 31 July
जिले में 31 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू
विज्ञापन

बिजनौर। डीएम रमाकांत पांडेय ने बताया कि पूरे जिले में 31 जुलाई तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कहा कि बकरीद का त्योहार आने वाला है और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। डीएम ने कहा कि पता चला है कि जिले में तेजी से चल रही राजनीतिक गतिविधियों व विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में की जा रही कार्रवाई में कुछ अवांछनीय व असामाजिक तत्व सक्रिय होकर लॉकडाउन के समय जिले की लोक प्रशांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि धारा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed