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31 जनवरी तक जिले में निषेधाज्ञा लागू

Fri, 22 Jan 2021 12:08 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jan 2021 12:08 AM IST
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Prohibition in force in the district till 31 January
31 जनवरी तक जिले में निषेधाज्ञा लागू
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बिजनौर। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन विनोद कुमार गौड़ ने बताया कि लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी तक संपूर्ण जिला बिजनौर क्षेत्र में धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 31 जनवरी को जिले के कई परीक्षा केंद्रों पर सीटीईटी को सफलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। आवश्यकता पड़ने पर उसका विस्तार भी किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन/ब्लू टूथ एवं अन्य संचार संबंधी उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी व्यक्ति व व्यक्तियों का समूह इकट्ठा नहीं होगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र के बहार ले जाना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों को मास्क, हैंड ग्लब्स, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा।
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