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अग्रिम कर 15 सितंबर तक जमा कराएं

Thu, 09 Sep 2021 11:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Sep 2021 11:45 PM IST
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Pay advance tax by 15th September
नजीबाबाद। संयुक्त आयकर आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने कारोबारियों से 15 सितंबर से पूर्व अग्रिम कर की दूसरी किस्त जमा कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि समय से अग्रिम कर जमा न कराने वालों पर विभाग ब्याज सहित जुर्माना लगाएगा।
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बृहस्पतिवार को आयकर विभाग के नवीन कार्यालय में आयकर बार एसोसिएशन एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट और आयकर अधिकारियों की संगोष्ठी आयोजित हुई। संयुक्त आयकर आयुक्त परिक्षेत्र-1 मुरादाबाद अरूण कुमार सिंह ने पेनल्टी और ब्याज से बचने के लिए करदाताओं से अग्रिम कर की दूसरी किस्त 15 सितंबर तक जमा कराने की सलाह दी। आयकर अधिकारी नजीबाबाद पंकज खतरी, देवी दयाल, विकास कुमार, विनोद कुमार की उपस्थिति में आयोजित संगोष्ठी में संयुक्त आयकर आयुक्त ने बताया अग्रिम कर के रूप में कारोबारी अनुमानित आय का 15 प्रतिशत प्रथम किस्त में और 30 प्रतिशत दूसरी किस्त में जमा कराते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी अनुमानित आय का 45 प्रतिशत अग्रिम आयकर जमा नहीं कराते, उन्हें ब्याज सहित जुर्माना अदा करना होता है। संगोष्ठी में आयकर निरीक्षक राजेश कुमार, कुलदीप राठौर, जितेंद्र सिंह, विद्युतदास, आयकर अधिवक्ता, रविंद्र अग्रवाल, मुकुल माहेश्वरी, राजेंद्र सिंह, अमित खरे, जोगेंद्र शर्मा उपस्थित रहे।
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