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सहकारी समितियों का बकाएदार नहीं लड़ सकता पंचायत चुनाव

Fri, 12 Feb 2021 12:20 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Feb 2021 12:20 AM IST
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Panchayat elections cannot fight the dues of cooperative societies
सहकारी समितियों का बकाएदार नहीं लड़ सकता पंचायत चुनाव
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बिजनौर। सहकारिता समितियों का बकाएदार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नहीं लड़ सकता। प्रत्याशी बनने के लिए समिति का नो ड्यूज देना होगा। जिले में सहकारी समितियों के चार हजार से अधिक बकाएदार हैं। डीएम रमाकांत पांडेय ने डीपीआरओ समेत सभी बीडीओ को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में प्रशासन को यह आदेश मिले हैं कि किसी भी वित्तीय संस्था का बकाएदार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। सहायक निबंधक सहकारी समितियां अमित कुमार त्यागी ने बताया कि जिले में 96 सहकारी समितियां है। समितियों से किसान सदस्य ऋण लेते हैं। 11 ब्लॉक में सहकारी समितियों के 4390 बकाएदार हैं। इनमें सबसे अधिक 1191 बकाएदार सहकारी समिति अफजलगढ़ में हैं। समितियों की बकाएदारों पर 7556 लाख से अधिक की देनदारी है। डीएम रमाकांत पांडेय ने शासन को निर्देश के अनुपालन में डीपीआरओ और सभी बीडीओ को पत्र जारी कर दिया है। एआर के अनुसार मोहम्मदपुर देवमल ब्लाक में 164, हल्दौर में 186, जलीलपुर में 76, नूरपुर में 472, नहटौर में 123, धामपुर में 183 , स्योहारा में 978, अफजलगढ़ में 1191, कोतवाली में 624, नजीबाबाद में 222 तथा किरतपुर ब्लाक में 171 बकाएदार हैं।
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उधर राजस्व विभाग ने भी विभागों से बकाएदारों की सूची जल्द भिजवाने को कहा है। तहसीलदार प्रीति सिंह ने बताया कि बैंक, आदि से बड़ी संख्या में बकाएदारों की सूची आई है।
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