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दहेज उत्पीड़न में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
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दहेज उत्पीड़न में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
बिजनौर। प्रथम अपर सिविल जज जेडी अंकिता धामा ने स्वाति को दहेज के लिए प्रताड़ित व मारपीट करने के मामले में महिला के पति, जेठ, ससुर सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश महिला थाने की पुलिस को दिया है।
अधिवक्ता संतोष कुमार के अनुसार थाना नगीना देहात के गांव मिर्जापुर निवासी स्वाति ने कोर्ट में दिए प्रार्थना में कहा था कि उसका विवाह दस फरवरी 2019 को हिंदू रीति रिवाज से थाना नगीना के गांव जग्गूवाला निवासी मनोज के साथ हुआ था। शादी में काफी दान दहेज दिए जाने के बावजूद उसका पति मनोज व परिजन उसे प्रताड़ित करते थे। उसका पति उसके साथ कुकर्म भी करता था। उसे मारपीट व प्रताड़ित कर छह माह पूर्व घर से निकाल दिया गया था। छह जून 2020 को उसका पति मनोज, ससुर भूरे, जेठ प्रमोद, तहेरा जेठ राहुल, मौसेरा ननदोत गोलू उसके घर आए और उसके साथ मारपीट की। उसके पिता व उसकी मां उसे बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई।
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बिजनौर। प्रथम अपर सिविल जज जेडी अंकिता धामा ने स्वाति को दहेज के लिए प्रताड़ित व मारपीट करने के मामले में महिला के पति, जेठ, ससुर सहित पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश महिला थाने की पुलिस को दिया है।
अधिवक्ता संतोष कुमार के अनुसार थाना नगीना देहात के गांव मिर्जापुर निवासी स्वाति ने कोर्ट में दिए प्रार्थना में कहा था कि उसका विवाह दस फरवरी 2019 को हिंदू रीति रिवाज से थाना नगीना के गांव जग्गूवाला निवासी मनोज के साथ हुआ था। शादी में काफी दान दहेज दिए जाने के बावजूद उसका पति मनोज व परिजन उसे प्रताड़ित करते थे। उसका पति उसके साथ कुकर्म भी करता था। उसे मारपीट व प्रताड़ित कर छह माह पूर्व घर से निकाल दिया गया था। छह जून 2020 को उसका पति मनोज, ससुर भूरे, जेठ प्रमोद, तहेरा जेठ राहुल, मौसेरा ननदोत गोलू उसके घर आए और उसके साथ मारपीट की। उसके पिता व उसकी मां उसे बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई।
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