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मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Fri, 18 Feb 2022 11:41 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 11:41 PM IST
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Order to file a report in case of assault
मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
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बिजनौर। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट बलजोर सिंह ने एक दलित के घर में घुसकर मारपीट करने व महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में पांच आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिसके बाद चांदपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

गावं स्याउ निवासी मनोज ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह अनुसूचित जाति का है। 15 अगस्त 1977 को तत्कालीन गांव प्रधान विजय पाल सिंह ने उसके पिता चंद्र प्रकाश को 70 गज भूमि का पट्टा ग्राम समाज स्याउ के खसरा नंबर 562 में किया था। जिसके ऊपर उसके पिता काबिज हैं। इस जगह पर वह कंचे बनाने का काम करता है। उसके गांव के ही अनिल, शशि कुमार, संजू, सुरेश, नरेंद्र कब्जा करना चाहते हैं। उसने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके पिता ने कोर्ट में केस दाखिल किया। कोर्ट के आदेश पर अमीन अदालत मौके पर गए तथा इन पर समन की तामिल की। इन्होंने अमीन अदालत के सामने ही उससे गाली-गलौच की तथा मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। 9 दिसंबर 2021 की शाम छह बजे अनिल, शशि कुमार, संजू, सुरेश और नरेंद्र उसके घर में घुस आए। उसके साथ ही मारपीट की, जब उसकी पत्नी उसे बचाने आई तो उसके कपड़े फाड़ दिए।
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