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रायपुर बेरीसाल में ग्रामप्रधान नियुक्त करने के आदेश

Mon, 09 Dec 2019 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Dec 2019 11:54 PM IST
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Order to appoint village head in Raipur Berisal
रायपुर बेरीसाल में ग्रामप्रधान नियुक्त करने के आदेश
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बिजनौर। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि वह ग्राम रायपुर बेरीसाल में ग्राम प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत सदस्यों बैठक लेकर उनकी राय के आधार पर करें। ग्राम प्रधान मोहित कुमार के निधन होने के कारण ग्राम पंचायत प्रधान का कार्यभार जिलाधिकारी के आदेश पर मृतक प्रधान की पत्नी शीतल पर है। जिलाधिकारी के इस आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

सोमवार को ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल की ग्राम पंचायत रायपुर बेरीसाल की ग्राम पंचायत सदस्य रेखा रानी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि जिलाधिकारी ने 22 जुलाई 2019 को मृतक ग्राम प्रधान मोहित कुमार की पत्नी शीतल को अस्थायी रूप से ग्राम प्रधान का कार्यभार सौंपकर वैधानिक गलती की है। ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान का चुनाव चुने गए निर्वाचित सदस्यों की राय के अनुसार ही किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के इस आदेश को निरस्त करते हुए निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की राय के आधार पर विधिक नियमानुसार चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली ग्राम पंचायत सदस्य रेखा रानी ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी को देते हुए कहा है कि ग्राम सभा में कुल 13 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। जिसमें एक ग्राम पंचायत सदस्य वर्तमान में जेल में बंद है। इनमें से सात सदस्य उसके पक्ष में हैं। इसलिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार 15 दिन के अंदर पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाकर ग्राम प्रधान की नियुक्ति विधि अनुसार की जाए और उसे 13 में से सात सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने के कारण ग्राम प्रधान का उत्तर दायित्व उसे सौंपा जाए।
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