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Bijnor News: बैंक के मुख्य प्रबंधक के खिलाफ मुकदमे के आदेश

Wed, 04 Sep 2024 03:13 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Sep 2024 03:13 AM IST
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Order for trial against the chief manager of the bank
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। सीजेएम नरेंद्र कुमार ने धोखाधड़ी के मामले में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय के मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली बिजनौर को दिए।
वादी के अधिवक्ता आलोक गोविल ने बताया कि नगीना के मोहल्ला कलालान निवासी मोहम्मद शहजाद ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया है कि नगीना पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक ने उसकी संपत्ति की कीमत एक करोड़ 14 लाख तय की थी। शहजाद ने तय कीमत के आधार पर बैंक से 85 लाख रुपए की दो लिमिट बनवाई।
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शहजाद ने एक लिमिट का भुगतान कर बैंक से नो ड्यूज प्राप्त किया लेकिन दूसरी लिमिट के लेनदेन में कोरोना बीमारी के चलते लेनदेन नहीं कर पाया। बैंक ने वादी को वन टाइम सेटल का नोटिस भेजा था। जबकि वादी ने करीब 15 लख रुपए बैंक में जमा कर दिए थे।
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शहजाद ने 2 अप्रैल 2024 को बिजनौर मंडल कार्यालय में पहुंचकर के मैनेजर सुनील कुमार वर्मा को पांच लाख रुपए दिए, लेकिन शहजाद को रशीद नहीं दी। जब शहजाद ने बैंक मैनेजर से पांच लाख रुपए की रसीद मांगी तो मैनेजर ने शहजाद से चिढ़कर उसके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी।

इस पर उच्च न्यायालय ने स्टे जारी किया था। शहजाद ने इसके संबंध में पुलिस में भी कार्रवाई की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होने पर शहजाद ने अदालत की शरण ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने शहजाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए बिजनौर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश पारित किए।
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