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जमीन की खरीद में 20 हजार से ज्यादा नगदी देने पर मिलेगा नोटिस
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आयकर विभाग की रहेगी नजर
- फोटो : ??????
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जमीन की खरीद में 20 हजार से ज्यादा नगदी देने पर मिलेगा नोटिस
बिजनौर। संपत्ति खरीदने में 20 हजार से अधिक नगदी देने वाले उपभोक्ताओं पर आयकर विभाग ने नजरें टेढ़ी करनी शुरू कर दी हैं। नियमों के खिलाफ जमीन की खरीद में ज्यादा नगदी देने वाले उपभोक्ताओं को कई जिलों में आयकर विभाग नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर 100 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जा सकता है। जल्दी ही जिले के उपभोक्ताओं को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस पाने वाले उपभोक्ताओं के होश उड़े हुए हैं।
जमीन के सौदे में पहले नगदी में भुगतान करने की कोई सीमा नहीं थी। जमीन खरीदते समय उपभोक्ता जिस माध्यम से भुगतान करता है इसका उल्लेख उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में देना होता है। साल 2015 में नियम बनाया गया कि जमीन या मकान खरीदते समय उपभोक्ता केवल 19 हजार 999 रुपये का ही भुगतान नगद में कर सकता है। जमीन मूल्य का बाकी भुगतान बैंकों से ऑनलाइन जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, ड्राफ्ट या चेक से किया जाएगा। अगर निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान जमीन खरीद में किया गया तो अधिक राशि के बराबर ही उपभोक्ता को जुर्माना देना होता है। यानि किसी ने निर्धारित राशि से एक लाख रुपये अधिक दिए हैं तो उस पर एक लाख रुपये का ही जुर्माना लगेगा, लेकिन शुरूआत में किसी ने भी इस नियम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नियमों को ताक पर रखकर जमीन खरीद फरोख्त में बड़े स्तर पर नगदी का लेन देन किया गया। लाखों लाखों रुपये नगद देकर इसका विवरण में भी दिया गया। ऐसे लोगों पर अब आयकर विभाग ने नजरें टेढ़ी कर ली हैं। निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की जानकारी सभी रजिस्ट्रार कार्यालय से ली जा रही है। कई जिलों में ऐसे लोगों को अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिले के उपभोक्ताओं को भी अगले महीने से नोटिस मिलने शुरू हो जाएंगे।
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बिजनौर। संपत्ति खरीदने में 20 हजार से अधिक नगदी देने वाले उपभोक्ताओं पर आयकर विभाग ने नजरें टेढ़ी करनी शुरू कर दी हैं। नियमों के खिलाफ जमीन की खरीद में ज्यादा नगदी देने वाले उपभोक्ताओं को कई जिलों में आयकर विभाग नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर 100 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जा सकता है। जल्दी ही जिले के उपभोक्ताओं को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस पाने वाले उपभोक्ताओं के होश उड़े हुए हैं।
जमीन के सौदे में पहले नगदी में भुगतान करने की कोई सीमा नहीं थी। जमीन खरीदते समय उपभोक्ता जिस माध्यम से भुगतान करता है इसका उल्लेख उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में देना होता है। साल 2015 में नियम बनाया गया कि जमीन या मकान खरीदते समय उपभोक्ता केवल 19 हजार 999 रुपये का ही भुगतान नगद में कर सकता है। जमीन मूल्य का बाकी भुगतान बैंकों से ऑनलाइन जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, ड्राफ्ट या चेक से किया जाएगा। अगर निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान जमीन खरीद में किया गया तो अधिक राशि के बराबर ही उपभोक्ता को जुर्माना देना होता है। यानि किसी ने निर्धारित राशि से एक लाख रुपये अधिक दिए हैं तो उस पर एक लाख रुपये का ही जुर्माना लगेगा, लेकिन शुरूआत में किसी ने भी इस नियम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नियमों को ताक पर रखकर जमीन खरीद फरोख्त में बड़े स्तर पर नगदी का लेन देन किया गया। लाखों लाखों रुपये नगद देकर इसका विवरण में भी दिया गया। ऐसे लोगों पर अब आयकर विभाग ने नजरें टेढ़ी कर ली हैं। निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की जानकारी सभी रजिस्ट्रार कार्यालय से ली जा रही है। कई जिलों में ऐसे लोगों को अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिले के उपभोक्ताओं को भी अगले महीने से नोटिस मिलने शुरू हो जाएंगे।
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