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नए तरीके से बनेगा स्वागत द्वार
ब्यूरो / अमर उजाला, बिजनौर
Updated Wed, 23 Sep 2015 12:36 AM IST
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बिजनौर। किरतपुर नगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे स्वागत द्वार के मामले का हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने इसके निर्माण में सुधार करने के लिए आवश्यक आदेश दिए हैं।
निस्तारण करते हुए डीएम विनोद पंवार ने उसमें सुधार के लिए आवश्यक आदेश दिए हैं। डीएम ने आदेश दिया है कि किरतपुर में नजीबाबाद रोड पर मोतीचूर मंदिर के पास नगर पालिका द्वारा स्वागत द्वार बनाया जा रहा था। इसकी आकृति गुंबदनुमा थी।
इसमें चार मीनार बनाए गए थे। इसे लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आ गए थे। पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया था। मामले में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। बवाल को देख फिलहाल स्वागत द्वार का निर्माण रोक दिया गया था।
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इस मामले में उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने डीएम को इस संबंध में सभी पक्षों को सुनकर मामले का निस्तारण करने के आदेश दिए थे। तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे।
स्वागत द्वार का निर्माण रोक दिया गया था। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम को इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद निस्तारण करने के आदेश दिए थे।
डीएम ने इस मामले में नगर पालिका परिषद को आदेशित करते हुए कहा कि बनाए जा रहे द्वार के ताखे बंद करके उसमें बने लोटे हटाए जाएं। इसके अलावा द्वार के चारों कोनों पर बने मीनारों के ऊ परी गुंबद हटाकर उनके स्थान पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के प्रतीक चिह्न लगाए जाएं, जो सड़क पर आने जाने वालों को भी दिखाई दें।
डीएम ने उक्त आदेशों का तीन माह में पालन कर इस मामले को निस्तारित करने को कहा है। डीएम ने एडीएम प्रशासन को भी आदेश दिया है कि वह सभी नगर निकायों को इस तरह के स्वागत द्वार न बनाने के आदेश जारी करें।
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निस्तारण करते हुए डीएम विनोद पंवार ने उसमें सुधार के लिए आवश्यक आदेश दिए हैं। डीएम ने आदेश दिया है कि किरतपुर में नजीबाबाद रोड पर मोतीचूर मंदिर के पास नगर पालिका द्वारा स्वागत द्वार बनाया जा रहा था। इसकी आकृति गुंबदनुमा थी।
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इसमें चार मीनार बनाए गए थे। इसे लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर आ गए थे। पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया था। मामले में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। बवाल को देख फिलहाल स्वागत द्वार का निर्माण रोक दिया गया था।
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इस मामले में उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने डीएम को इस संबंध में सभी पक्षों को सुनकर मामले का निस्तारण करने के आदेश दिए थे। तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे।
स्वागत द्वार का निर्माण रोक दिया गया था। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम को इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद निस्तारण करने के आदेश दिए थे।
डीएम ने इस मामले में नगर पालिका परिषद को आदेशित करते हुए कहा कि बनाए जा रहे द्वार के ताखे बंद करके उसमें बने लोटे हटाए जाएं। इसके अलावा द्वार के चारों कोनों पर बने मीनारों के ऊ परी गुंबद हटाकर उनके स्थान पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के प्रतीक चिह्न लगाए जाएं, जो सड़क पर आने जाने वालों को भी दिखाई दें।
डीएम ने उक्त आदेशों का तीन माह में पालन कर इस मामले को निस्तारित करने को कहा है। डीएम ने एडीएम प्रशासन को भी आदेश दिया है कि वह सभी नगर निकायों को इस तरह के स्वागत द्वार न बनाने के आदेश जारी करें।