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नहटौर उपद्रव के आरोपी कमर अहमद की जमानत निरस्त

Fri, 06 Mar 2020 11:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2020 11:51 PM IST
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Nahtour nuisance accused Qamar Ahmed's bail canceled
नहटौर उपद्रव के आरोपी कमर अहमद की जमानत निरस्त
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बिजनौर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश संजीव पांडेय ने नहटौर थाने पर हुई आगजनी और हिंसा के मामले में आरोपी कमर अहमद की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। पुलिस ने कमर अहमद को तलवार के साथ गिरफ्तार किया था।

शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार 20 दिसंबर 2019 को नहटौर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। लगभग 500-600 उपद्रवी भीड़ लाठी-डंडों, पत्थरों, तलवारों, तमंचों से लैस होकर नहटौर थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया था। उग्र भीड़ ने सरकारी गाड़ी और थाने के बाहर खड़े माल मुकदमा के तीन वाहनों में भी आग लगा दी थी। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। पुलिस ने मौके से मोहल्ला पंचायती मंदिर निवास कमर अहमद, मोहल्ला नया बाजार के जावेद, मोहल्ला सराय रजब निवासी शमशुद्दीन को तलवार, तमंचे और छुुुरी के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में कमर अहमद के अपराध को अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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