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Bijnor News: दानिश हत्याकांड में माजिद को उम्रकैद की सजा

Tue, 10 Dec 2024 12:32 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2024 12:32 AM IST
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Majid gets life imprisonment in Danish murder case
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने दानिश हत्याकांड में दोषी पाते हुए माजिद को आजीवन कारावास एवं दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध नहीं होने पर उसके माता-पिता को बरी कर दिया है।
थाना किरतपुर के ग्राम रगड़पुरा निवासी मुस्सबर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके परिवार की रंजिश माजिद पुत्र जाहिर से चल रही थी। हत्याकांड से दो दिन पहले माजिद व उसके पिता जाहिर ने दानिश को जान से मारने की धमकी दी थी। 17 अप्रैल 2020 को करीब 5:30 बजे उसका भतीजा दानिश घर से दवाई लेने भोजपुर जा रहा था।
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तभी माजिद ने अपने घर के सामने उसे घेर लिया था। माजिद के पिता जाहिर और माता खैरुनिशा भी आ गई थी। माजिद ने दानिश के सिर पर तबल से वार किया था, जाहिर ने डंडे से मारा और खैरुनिशा ने दानिश को धक्का दिया था। दानिश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था।
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हमले में गंभीर रूप से घायल हुए दानिश को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर हालत देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया था। घटना के तीन दिन बाद दानिश की मौत हो गई थी। दानिश कुवैत में रहकर नौकरी करता था। वह अपनी बहनों की शादी के लिए छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था।
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