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Bijnor News: नाबालिग भतीजे ही हत्या में चाचा को आजीवन कारावास

Thu, 01 Jun 2023 12:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Thu, 01 Jun 2023 12:34 AM IST
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Life imprisonment to uncle for killing minor nephew
- 14 जनवरी 2018 की सुबह खाट के सेरवे से पीटकर की गई थी किशोर की हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार यादव ने अपने नाबालिग भतीजे की हत्या का दोषी पाते हुए अनिल उर्फ नन्हे को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से आधी राशि मृतक की माता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना चांदपुर के गांव बमनौला की मंडैया निवासी रिंकी ने थाना चांदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 जनवरी 2018 की सुबह करीब सात बजे उसके 13 वर्षीय लड़के अर्चित को उसका चाचा अनिल उर्फ नन्हे ने अपने कमरे में बुलाया था। उस समय उसका भाई पवन भी बाहर बैठा था। अर्चित का शोर सुनकर कमरे में आए तो देखा कि उसका चाचा अनिल खाट के सेरवे से अर्चित के सिर पर वार कर रहा था और कह रहा था कि तू जमीन बांटेगा। रिंकी व उसके भाई ने अर्चित को बचाने की कोशिश की तो अनिल उर्फ नन्हे उसे गंभीर अवस्था में घायल करके भाग गया।
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अनिल द्वारा पहुंचाई गई चोट से अर्चित की मौके पर ही मौत हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अनिल उर्फ नन्हे कई दिनों से रिंकी के नाम की जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव डाल रहा था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनिल के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चारपाई की लकड़ी का सेरवा बरामद किया था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पाया कि अनिल उर्फ नन्हे ने चारपाई के सेरवे से वार करके अर्चित की हत्या की है। हत्या का दोषी पाते हुए अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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