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अबोध बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Tue, 21 Dec 2021 12:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Dec 2021 12:18 AM IST
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Life imprisonment for the guilty of raping an innocent
मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
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बिजनौर। स्पेशल जज पोक्सो पारुल जैन ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अतीक अहमद को दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार स्योहारा क्षेत्र के एक गांव में 29 मई 2019 को सुबह करीब आठ बजे आठ वर्षीय बालिका को पड़ोस की बच्ची अपने साथ खेलने के लिए ले गई। दोपहर एक बजे बालिका रोती हुई घर पहुंची और घरवालों को बताया कि उसकी सहेली के भाई अतीक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
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अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अतीक को दोषी पाया। उसके अपराध को अत्यंत गंभीर व घिनौना माना। जिस पर अदालत ने अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि 20 हजार रुपये पीड़िता को चिकित्सा व्यय व पुनर्वास की पूर्ति के लिए प्रदान किए जाएं। संवाद
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