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शराब के शौकीन के बनेगे लाइसेंस
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घर पर शराब पीने के शौकीनों का बनेगा लाइसेंस
बिजनौर। शराब के शौकीन अब बेहिचक होकर अपने घरों पर शराब रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। 12 हजार रुपये सालाना लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। घर में रखी शराब को ये बेच नहीं सकते। इस शराब का इस्तेमाल केवल अपने लिए कर सकते हैं। घर व गेस्ट हाउस पर समारोह के दौरान शराब परोसने के लिए भी एक दिन का लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। घर के लिए चार हजार व गेस्ट हाउस पर 11 हजार की एक दिन की लाइसेंस फीस देनी होगी।
शराब के शौकीनों को अब घर पर शराब रखने के लिए पकड़े जाने का भी डर नहीं रहेगा। लोग घर पर शराब रखने में डरते थे। उन्हें इस बात का डर सताता था कि कहीं छापा न लग जाए। अपने पीने के लिए एक या दो बोतल से ज्यादा घर में नहीं रखते थे। कोरोना काल में राजस्व की कमी से चिंतित प्रदेश सरकार की ओर से जारी नए निर्देश के तहत शराब के शौकीन बेहिचक होकर अपने घर पर शराब रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें लाइसेंस बनवाना होगा। जिला आबकारी के कार्यालय में 51 हजार रुपये की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। घर में शराब रखने के लिए एक साल के लिए लाइसेंस फीस 12 हजार रुपये जमा होगी। लाइसेंस बनने के बाद किसी को घर में शराब रखने का डर नहीं होगा। अपनी मनमर्जी से लोग शराब रख सकते हैं। घर में रखी शराब वे बेच नहीं सकते। घर में बार भी नहीं चला सकते। घर में रखी कितनी शराब, कहां से खरीदी इसका ब्यौरा उन्हें अपने पास रखना होगा। कोई चेकिंग होने पर इसे दिखाना होगा। घर में रखी शराब बेचने की अगर शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी।
एक दिन के समारोह के लिए बनेगा लाइसेंस
जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र कुमार के मुुताबिक घर पर कोई समारोह होने पर शराब पिलाने के लिए एक दिन के लिए छह घंटे के लिए चार हजार रुपये जमा करके लाइसेंस बनेगा। गेस्ट हाउस पर समारोह होने पर 11 हजार जमा करके लाइसेंस बनवाना होगा। ये लाइसेंस केवल एक दिन के लिए ही होगा। अब बिना लाइसेंस के घर व समारोह में शराब का सेवन नहीं होगा। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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शराब की है 365 दुकान
जिले में शराब की 365 दुकान हैं। इनमें 194 दुकान देशी शराब की। सभी दुकानों के नवीनीकरण की प्रकिया शुरू हो गई हैं।
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बिजनौर। शराब के शौकीन अब बेहिचक होकर अपने घरों पर शराब रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। 12 हजार रुपये सालाना लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। घर में रखी शराब को ये बेच नहीं सकते। इस शराब का इस्तेमाल केवल अपने लिए कर सकते हैं। घर व गेस्ट हाउस पर समारोह के दौरान शराब परोसने के लिए भी एक दिन का लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। घर के लिए चार हजार व गेस्ट हाउस पर 11 हजार की एक दिन की लाइसेंस फीस देनी होगी।
शराब के शौकीनों को अब घर पर शराब रखने के लिए पकड़े जाने का भी डर नहीं रहेगा। लोग घर पर शराब रखने में डरते थे। उन्हें इस बात का डर सताता था कि कहीं छापा न लग जाए। अपने पीने के लिए एक या दो बोतल से ज्यादा घर में नहीं रखते थे। कोरोना काल में राजस्व की कमी से चिंतित प्रदेश सरकार की ओर से जारी नए निर्देश के तहत शराब के शौकीन बेहिचक होकर अपने घर पर शराब रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें लाइसेंस बनवाना होगा। जिला आबकारी के कार्यालय में 51 हजार रुपये की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। घर में शराब रखने के लिए एक साल के लिए लाइसेंस फीस 12 हजार रुपये जमा होगी। लाइसेंस बनने के बाद किसी को घर में शराब रखने का डर नहीं होगा। अपनी मनमर्जी से लोग शराब रख सकते हैं। घर में रखी शराब वे बेच नहीं सकते। घर में बार भी नहीं चला सकते। घर में रखी कितनी शराब, कहां से खरीदी इसका ब्यौरा उन्हें अपने पास रखना होगा। कोई चेकिंग होने पर इसे दिखाना होगा। घर में रखी शराब बेचने की अगर शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी।
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एक दिन के समारोह के लिए बनेगा लाइसेंस
जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र कुमार के मुुताबिक घर पर कोई समारोह होने पर शराब पिलाने के लिए एक दिन के लिए छह घंटे के लिए चार हजार रुपये जमा करके लाइसेंस बनेगा। गेस्ट हाउस पर समारोह होने पर 11 हजार जमा करके लाइसेंस बनवाना होगा। ये लाइसेंस केवल एक दिन के लिए ही होगा। अब बिना लाइसेंस के घर व समारोह में शराब का सेवन नहीं होगा। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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शराब की है 365 दुकान
जिले में शराब की 365 दुकान हैं। इनमें 194 दुकान देशी शराब की। सभी दुकानों के नवीनीकरण की प्रकिया शुरू हो गई हैं।