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Bijnor News: शरीयत के खिलाफ बताई आईवीएफ... पैदा हुई बच्ची को मारने की कोशिश
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कोतवाली देहात। गांव हुसैनाबाद उर्फ दौलताबाद निवासी गुलशन ने अपने ससुराल वालों तथा जेठानी के मायके वालों पर आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) तकनीक को शरीयत के खिलाफ बताते हुए इसके जरिए जन्म लेने वाली उसकी बच्ची को जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया है।
महिला ने दहेज उत्पीड़न, पिटाई करने और जमीन हड़पने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए एसपी के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
गुलशन के अनुसार उसका विवाह फुरकान पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल के साथ लगभग 12 वर्ष पूर्व हुआ था। आरोप है कि ससुराल वाले अधिक दहेज की मांग को लेकर आए दिन उससे मारपीट करते थे।
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पिछले वर्ष उसने अपने पति की सहमति से गाजियाबाद के एक अस्पताल मेेें आईवीएफ तकनीक से गर्भधारण किया। इसका पता जेठ इमरान, जेठानी शमीमा तथा जेठानी के पिता शमीम निवासी ग्राम रहरा थाना हीमपुर दीपा को लगा तो उन्होंने जायदाद का बंटवारा होने के डर से षड्यंत्र रचते हुए यह प्रचार किया कि आईवीएफ तकनीक इस्लाम तथा शरीयत के खिलाफ है। इस तकनीक से गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म करने को कहा।
गुलशन का आरोप है कि बीती चार अप्रैल को जेठ, जेठानी, ससुर, पति फुरकान और जेठानी के पिता उसके मायके ग्राम दौलताबाद आए। उन्होंने उसकी पिटाई की तथा कहा कि आईवीएफ तकनीक से बच्चे को जन्म नहीं लेने देंगे। तब परिजनों के विरोध पर आरोपी चले गए। 20 अप्रैल को उसने एक बच्ची को जन्म दिया।
महिला का कहना है कि आरोपी उसकी पुत्री को मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में एसपी अभिषेक झा के आदेश पर पुलिस ने फुरकान, इमरान, शमीमा, इस्माइल, हनीशा और शमीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में थानाध्यक्ष विकास कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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महिला ने दहेज उत्पीड़न, पिटाई करने और जमीन हड़पने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए एसपी के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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गुलशन के अनुसार उसका विवाह फुरकान पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल के साथ लगभग 12 वर्ष पूर्व हुआ था। आरोप है कि ससुराल वाले अधिक दहेज की मांग को लेकर आए दिन उससे मारपीट करते थे।
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पिछले वर्ष उसने अपने पति की सहमति से गाजियाबाद के एक अस्पताल मेेें आईवीएफ तकनीक से गर्भधारण किया। इसका पता जेठ इमरान, जेठानी शमीमा तथा जेठानी के पिता शमीम निवासी ग्राम रहरा थाना हीमपुर दीपा को लगा तो उन्होंने जायदाद का बंटवारा होने के डर से षड्यंत्र रचते हुए यह प्रचार किया कि आईवीएफ तकनीक इस्लाम तथा शरीयत के खिलाफ है। इस तकनीक से गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म करने को कहा।
गुलशन का आरोप है कि बीती चार अप्रैल को जेठ, जेठानी, ससुर, पति फुरकान और जेठानी के पिता उसके मायके ग्राम दौलताबाद आए। उन्होंने उसकी पिटाई की तथा कहा कि आईवीएफ तकनीक से बच्चे को जन्म नहीं लेने देंगे। तब परिजनों के विरोध पर आरोपी चले गए। 20 अप्रैल को उसने एक बच्ची को जन्म दिया।
महिला का कहना है कि आरोपी उसकी पुत्री को मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में एसपी अभिषेक झा के आदेश पर पुलिस ने फुरकान, इमरान, शमीमा, इस्माइल, हनीशा और शमीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में थानाध्यक्ष विकास कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।