फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Information can be sought online under RTI

Bijnor News: आरटीआई में ऑनलाइन मांगी जा सकती है सूचना

Mon, 10 Mar 2025 12:04 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Mon, 10 Mar 2025 12:04 AM IST
विज्ञापन
Information can be sought online under RTI
बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने बताया कि अब आरटीआई में ऑनलाइन सूचना मांगी जा सकती है। द्वितीय अपील की पैरवी के लिए लखनऊ भी नहीं आना होगा। इसके लिए ऑनलाइन अपना पक्ष रखने की सुविधा दी गई है।
विज्ञापन

रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आए राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने निरीक्षण भवन में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में तहत हर किसी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। बशर्ते मांगी गई सूचना के चलते संबंधित विभाग का काम प्रभावित न होने पाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी सूचना मांगी जा सकती है। तीस दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो प्रथम अपलीय अधिकारी के पास आवेदन करें। इसके बाद भी सूचना नहीं मिलती तो राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन अपील की जा सकती है।
विज्ञापन

सूचना आयोग में तारीख पर जाने के बजाए वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उपस्थित हो सकते हैं। आरटीआई के दुरुपयोग पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी भी एक्ट का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। हमें समाज और देश हित में सूचना के अधिकार अधिनियम प्रयोग करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed