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Bijnor News: आरटीआई में ऑनलाइन मांगी जा सकती है सूचना
Mon, 10 Mar 2025 12:04 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Mon, 10 Mar 2025 12:04 AM IST
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बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने बताया कि अब आरटीआई में ऑनलाइन सूचना मांगी जा सकती है। द्वितीय अपील की पैरवी के लिए लखनऊ भी नहीं आना होगा। इसके लिए ऑनलाइन अपना पक्ष रखने की सुविधा दी गई है।
रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आए राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने निरीक्षण भवन में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में तहत हर किसी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। बशर्ते मांगी गई सूचना के चलते संबंधित विभाग का काम प्रभावित न होने पाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी सूचना मांगी जा सकती है। तीस दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो प्रथम अपलीय अधिकारी के पास आवेदन करें। इसके बाद भी सूचना नहीं मिलती तो राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन अपील की जा सकती है।
सूचना आयोग में तारीख पर जाने के बजाए वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उपस्थित हो सकते हैं। आरटीआई के दुरुपयोग पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी भी एक्ट का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। हमें समाज और देश हित में सूचना के अधिकार अधिनियम प्रयोग करना चाहिए।
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रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आए राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने निरीक्षण भवन में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में तहत हर किसी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। बशर्ते मांगी गई सूचना के चलते संबंधित विभाग का काम प्रभावित न होने पाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भी सूचना मांगी जा सकती है। तीस दिन के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो प्रथम अपलीय अधिकारी के पास आवेदन करें। इसके बाद भी सूचना नहीं मिलती तो राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन अपील की जा सकती है।
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सूचना आयोग में तारीख पर जाने के बजाए वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उपस्थित हो सकते हैं। आरटीआई के दुरुपयोग पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी भी एक्ट का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। हमें समाज और देश हित में सूचना के अधिकार अधिनियम प्रयोग करना चाहिए।
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