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अपात्र हैं तो राशन कार्ड निरस्त करा लें, नहीं तो होगी वसूली
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अपात्र हैं तो राशन कार्ड निरस्त करा लें, नहीं तो होगी वसूली
बिजनौर, धामपुर। आपूर्ति विभाग के निरीक्षक नीरज वर्मा ने कहा है कि राशन कार्डों की जांच की जा रही है, अपात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे ताकि पात्रों को लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि कोई अपात्र परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। अब तक लिए गए खाद्यान्न के सापेक्ष धनराशि की वसूली निर्धारित दर से की जाएगी। वह आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण या सरकारी नौकरी पा लेने के कारण या आयकर श्रेणी में आ जाने के कारण अपात्रता की श्रेणी में आच्छादित हो गए हैं तो वह अपना राशन कार्ड अविलंब निरस्त करा लें।
नगर क्षेत्र के अपात्र
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि अपात्र(नगरीय) : समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस, शस्त्र हो।
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ग्रामीण क्षेत्र के अपात्र
समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एसी) अथवा पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस, शस्त्र हों।
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बिजनौर, धामपुर। आपूर्ति विभाग के निरीक्षक नीरज वर्मा ने कहा है कि राशन कार्डों की जांच की जा रही है, अपात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे ताकि पात्रों को लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि कोई अपात्र परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। अब तक लिए गए खाद्यान्न के सापेक्ष धनराशि की वसूली निर्धारित दर से की जाएगी। वह आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण या सरकारी नौकरी पा लेने के कारण या आयकर श्रेणी में आ जाने के कारण अपात्रता की श्रेणी में आच्छादित हो गए हैं तो वह अपना राशन कार्ड अविलंब निरस्त करा लें।
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नगर क्षेत्र के अपात्र
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि अपात्र(नगरीय) : समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस, शस्त्र हो।
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ग्रामीण क्षेत्र के अपात्र
समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एसी) अथवा पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो। ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस, शस्त्र हों।