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मास्क नहीं तो सामान नहीं के प्रति व्यापारी हों जागरूक : डीएम
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मास्क नहीं तो सामान नहीं के प्रति व्यापारी हों जागरूक : डीएम
बिजनौर। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि जिले में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू का पूर्णत: पालन कराया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं, मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि के आने जाने की अनुमति रहेगी। कोविड से जुड़े कार्मिकों, पुलिसकर्मियों व उद्योगों से संबंधित कार्मिकों को भी आईडी के आधार पर आने जाने की अनुमति रहेगी।
डीएम ने निर्देश दिए कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। सीडीओ को गांवों व शहरों में निगरानी समितियों को फिर सक्रिय कर नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। बंद स्थानों पर शादी व अन्य समारोहों में 200 लोगों व खुले स्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता में आने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी मास्क व सैनिटाइजर लगाएंगे और दो गज की दूरी का पालन करेंगे। प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क बनाई जाए।
डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिया कि हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से रेंडम सेंपल लेकर जांच कराई जाए। अन्य प्रदेशों से आने वालों की भी आरटीपीसीआर जांच कराई जाए। रेलवे व बस स्टेशन पर एंटीजन टेस्टिंग से जांच की जाए। बीएसए व डीआईओएस से स्कूल-कॉलेज में विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगवाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए। उपायुक्त उद्योग को हर औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क व कोविड केयर सेंटर बनवाने को कहा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज व उपसंभागीय परिवहन अधिकारी को बसों में सैनिटाइजर की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।
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बिजनौर। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि जिले में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू का पूर्णत: पालन कराया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं, मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि के आने जाने की अनुमति रहेगी। कोविड से जुड़े कार्मिकों, पुलिसकर्मियों व उद्योगों से संबंधित कार्मिकों को भी आईडी के आधार पर आने जाने की अनुमति रहेगी।
डीएम ने निर्देश दिए कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। सीडीओ को गांवों व शहरों में निगरानी समितियों को फिर सक्रिय कर नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। बंद स्थानों पर शादी व अन्य समारोहों में 200 लोगों व खुले स्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता में आने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी मास्क व सैनिटाइजर लगाएंगे और दो गज की दूरी का पालन करेंगे। प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क बनाई जाए।
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डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिया कि हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से रेंडम सेंपल लेकर जांच कराई जाए। अन्य प्रदेशों से आने वालों की भी आरटीपीसीआर जांच कराई जाए। रेलवे व बस स्टेशन पर एंटीजन टेस्टिंग से जांच की जाए। बीएसए व डीआईओएस से स्कूल-कॉलेज में विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगवाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए। उपायुक्त उद्योग को हर औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क व कोविड केयर सेंटर बनवाने को कहा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज व उपसंभागीय परिवहन अधिकारी को बसों में सैनिटाइजर की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।
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