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Bijnor News: विवाहिता की हत्या में पति को पांच साल की सजा

Wed, 26 Feb 2025 12:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Wed, 26 Feb 2025 12:15 AM IST
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Husband sentenced to five years in prison for murdering his wife
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने दहेज के कारण विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति मिथुन को दोषी पाकर पांच वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने मिथुन पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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मंडावर के लालपुर निवासी रामपाल पुत्र बिहारी सिंह ने किरतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उसने अपनी लड़की संगीता की शादी किरतपुर के फजलपुर के मिथुन पुत्र देवराज से की थी। संगीता के ससुराल वाले दहेज के नाम पर उसकी लड़की को तंग करते थे। संगीता के बैंक में पड़े एक लाख रुपये भी दबाव देकर उसके पति ने निकलवा लिए थे।
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18 जनवरी 2019 को संगीता की ससुराल वालों ने उसे फांसी देकर मार दिया था। पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी पति मिथुन को जेल भेज कर चार्जशीट फाइल की थी। संगीता के अन्य ससुराल वालों की अपराध में संलिप्त नहीं पाए जाने पर उन्हें क्लीन चिट दी थी। मंगलवार को अदालत ने मृतका संगीता के पति को दोषी पाकर पांच वर्ष की सजा सुनाई।
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