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आज से जजी परिसर में प्रवेश पर रोक
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आज से जजी परिसर में प्रवेश पर रोक
बिजनौर। हाईकोर्ट के आदेश पर 28 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक अधिवक्ताओं, उनके मुंशियों, वादकारियों, स्टांप वेंडरों के जजी परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी। साप्ताहिक आधार पर आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की व्यवस्था की गई है।
जिला जज जयश्री आहूजा के अनुसार जमानत रिलीज आदि आवश्यक कार्य करने के लिए विभिन्न न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। जिला जज की ओर से जारी सूची के अनुसार 28 अप्रैल से चार मई तक एडीजे प्रथम दिनेश कुमार, पांच से 11 मई तक एडीजे मनु कालिया, 12 से 18 मई तक एडीजे बलजोर सिंह, 19 से 25 मई तक एडीजे चंपत सिंह, 26 मई से एक जून तक एडीजे पारुल जैन, दो से आठ जून तक एडीजे हनी गोयल, नौ से 15 जून तक एडीजे विजय कुमार, 16 से 22 जून तक एडीजे कंचन सागर, 23 से 29 जून तक एडीजे शगुन पंवार आवश्यक मामलों की जमानत रिलीज आदि की सुनवाई करेंगे। सीजेएम और उनके द्वारा नामित अधिकारी निचली अदालतों में अर्जेंट मामलों और जमानत आदि की सुनवाई करेंगे।
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बिजनौर। हाईकोर्ट के आदेश पर 28 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक अधिवक्ताओं, उनके मुंशियों, वादकारियों, स्टांप वेंडरों के जजी परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी। साप्ताहिक आधार पर आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की व्यवस्था की गई है।
जिला जज जयश्री आहूजा के अनुसार जमानत रिलीज आदि आवश्यक कार्य करने के लिए विभिन्न न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। जिला जज की ओर से जारी सूची के अनुसार 28 अप्रैल से चार मई तक एडीजे प्रथम दिनेश कुमार, पांच से 11 मई तक एडीजे मनु कालिया, 12 से 18 मई तक एडीजे बलजोर सिंह, 19 से 25 मई तक एडीजे चंपत सिंह, 26 मई से एक जून तक एडीजे पारुल जैन, दो से आठ जून तक एडीजे हनी गोयल, नौ से 15 जून तक एडीजे विजय कुमार, 16 से 22 जून तक एडीजे कंचन सागर, 23 से 29 जून तक एडीजे शगुन पंवार आवश्यक मामलों की जमानत रिलीज आदि की सुनवाई करेंगे। सीजेएम और उनके द्वारा नामित अधिकारी निचली अदालतों में अर्जेंट मामलों और जमानत आदि की सुनवाई करेंगे।
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