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न्यायबंधु एप से नि:शुल्क विधिक सेवा

Thu, 21 May 2020 10:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2020 10:54 PM IST
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Free legal service from Nyayabandhu app
न्यायबंधु एप से नि:शुल्क विधिक सेवा
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बिजनौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आमिर सुहेल ने बताया कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने समाज के कमजोर समुदायों के लोगों को नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान करने व न्याय आपके द्वार के उद्देश्य से मोबाइल एप न्यायबंधु लांच किया है।

इस एप से घर बैठे कानूनी मदद ली जा सकती है। प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला जज जयश्री आहुजा ने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायबंधु एप समाज के गरीब व अति पिछड़े तबके के लोगों को नि:शुल्क न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। सचिव ने बताया कि न्यायबंधु एप लोगों को रजिस्टर्ड प्रो बोनो एडवोकेट से संपर्क कर नि:शुल्क मदद दिलाने में मदद करेगा। बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेगार का शिकार व्यक्ति या स्त्री, औद्योगिक कर्मकार, जातीय हिंसा व अत्याचार, बाढ़, सूखा पीड़ित, कानून के तहत निर्धारित धनराशि से कम सालाना आय पाले वालेे व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं। कहा कि एप मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद केस का विवरण कर एडवोकेट को केस देना होगा। एप पर एडवोकेट से नियमित जानकारी ली दी जा सकती है। राज्य बार काउंसिल की ओर से वैध लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट को केस दिया जाएगा। एप में रजिस्ट्रेशन के लिए एडवोकेट का का नामांकन संख्या व सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यह एप नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
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