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विद्युत उपकरण की चोरी में चार को सजा

Wed, 19 Oct 2022 12:39 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 19 Oct 2022 12:39 AM IST
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Four sentenced for theft of electrical equipment
विद्युत उपकरण की चोरी में चार को सजा
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने ट्रांसफार्मर की मशीन को चुराने के मामले में दोषी पाते हुए चार को दो-दो माह के कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता इशरार अली के अनुसार नूरपुर बिजलीघर के जेई राकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आठ जनवरी की रात में गांव धूंधली के डबल पोल पर रखे ट्रांसफार्मर के अंदर की मशीन चोरी कर ली गई है। इस मामले में पुलिस ने दिलशाद उर्फ छोटू, मौसम अली, तसलीम, शौकीन निवासीगण कूकड़ा थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 136 विद्युत अधिनियम में दाखिल किया था। इन सब को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
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