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Bijnor News: ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज

Tue, 03 Nov 2026 01:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:00 AM IST
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FIR registered against in-laws for dowry harassment
-महिला आयोग के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की
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अफजलगढ़। नगर के मोहल्ला बेगमसराय की एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और नवजात पुत्र की हत्या का संदेह जताया है। उसने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत भेजी है। महिला आयोग के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीड़िता उरूसा परवीन ने बताया कि उसका निकाह 17 नवंबर 2024 को मौ. अफजल से हुआ था। उसके पिता ने शादी में करीब 35 लाख रुपये खर्च किए थे। उन्होंने समर्थ अनुसार कार और दान दहेज भी दिया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष खुश नहीं था। वे ग्रैंड विटारा कार, स्कूटी और 20 तोला सोना मांग रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर सास सायरा खातून, ससुर इसरार अहमद, पति मौ. अफजल और नंद सानिया व निदा ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने अपशब्द भी कहे। सीओ आकांक्षा गौतम ने बताया कि महिला आयोग के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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उरूसा परवीन ने बताया कि 28 अक्तूबर 2025 को उसे पुत्र हुआ था। होश में आने पर सास ने बच्चे को मशीन में बताया, फिर अगले दिन उसकी मौत बताकर रात में ही दफना दिया। विवाहिता का आरोप है कि बच्चे को बिना दिखाए और बिना मेडिकल दस्तावेज दिए दफनाया गया। उसे दूसरी शादी के लिए बच्चे की हत्या का शक है। 8 जून 2026 को ससुराल वालों ने उसे जेवर और कपड़े छीनकर घर से निकाल दिया।
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