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उर्वरक, बीज की दुकान खुली रहेंगी
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उर्वरक, बीज की दुकान खुली रहेंगी
बिजनौर। गेहूं की कटाई, गहाई, फसलों बोने के लिए बीज व उर्वरकों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। डीएम के निर्देश पर उर्वरकों व बीजों की दुकान सुबह दस से दो बजे तक खुली रहेंगी।
जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्र ने बताया कि राजकीय कृषि भंडार एवं कृषि रक्षा इकाईयां सुबह दस से पांच बजे तक एवं निजी दुकानें दो बजे तक खुली रहेंगी। दुकानों में केवल दो कर्मचारी रहेंगे। उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के परिवहन के वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ नहीं होने दी जाएगी। जनता के लिए एक-एक मीटर की दूरी पर उनके खड़े होने के लिए चूना डाला जाएगा। गेहूं की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर विद रीपर स्ट्रा मशीन से कराई जा सकती है। कंबाइन मशीन के लोग इस तरह बैठेंगे कि उनकी बीच एक मीटर का गैप हो। कंबाइन मशीन को दिन में कम से कम दो बार ब्लीचिंग पाउडर से धोया जाए। कंबाइन चालक अपने पास सैनिटाइजर रखेंगे और उससे अपने एवं किसानों के हाथ साफ करेंगे। किसान एवं श्रमिक भी अपने खेतों पर काम करते रहेंगे। खेतों में काम करते हुए किसानों के बीच एक मीटर का अंतर रहना चाहिए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस दौरान सभी एसडीएम बीज, खाद के मूल्य, ओवर रेटिंग पर नजर रखेंगे। खाद व बीजों की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी।
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बिजनौर। गेहूं की कटाई, गहाई, फसलों बोने के लिए बीज व उर्वरकों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। डीएम के निर्देश पर उर्वरकों व बीजों की दुकान सुबह दस से दो बजे तक खुली रहेंगी।
जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्र ने बताया कि राजकीय कृषि भंडार एवं कृषि रक्षा इकाईयां सुबह दस से पांच बजे तक एवं निजी दुकानें दो बजे तक खुली रहेंगी। दुकानों में केवल दो कर्मचारी रहेंगे। उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के परिवहन के वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ नहीं होने दी जाएगी। जनता के लिए एक-एक मीटर की दूरी पर उनके खड़े होने के लिए चूना डाला जाएगा। गेहूं की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर विद रीपर स्ट्रा मशीन से कराई जा सकती है। कंबाइन मशीन के लोग इस तरह बैठेंगे कि उनकी बीच एक मीटर का गैप हो। कंबाइन मशीन को दिन में कम से कम दो बार ब्लीचिंग पाउडर से धोया जाए। कंबाइन चालक अपने पास सैनिटाइजर रखेंगे और उससे अपने एवं किसानों के हाथ साफ करेंगे। किसान एवं श्रमिक भी अपने खेतों पर काम करते रहेंगे। खेतों में काम करते हुए किसानों के बीच एक मीटर का अंतर रहना चाहिए। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस दौरान सभी एसडीएम बीज, खाद के मूल्य, ओवर रेटिंग पर नजर रखेंगे। खाद व बीजों की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी।
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