{"_id":"678fee7b006568fcac02e679","slug":"father-son-sentenced-for-electricity-theft-and-je-stabbing-bijnor-news-c-27-1-smrt1004-141288-2025-01-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bijnor News: बिजली चोरी एवं जेई से मारपीट में पिता-पुत्र को सुनाई सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bijnor News: बिजली चोरी एवं जेई से मारपीट में पिता-पुत्र को सुनाई सजा
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। स्पेशल जज विद्युत अधिनियम रामलाल ने बिजली चोरी करने, जेई से मारपीट करने और बंधक बनाने का दोषी मानते हुए अनीस अहमद व उसके पुत्र खुर्शीद को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीन-तीन हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जूनियर इंजीनियर रघुपति सिंह ने थाना शेरकोट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि वह 19 जुलाई 2011 को अपने साथी सुरेश कुमार लाइनमैन व पेट्रोल मैन अमरीश कुमार को साथ लेकर कस्बा शेरकोट में विद्युत चेकिंग कर रहा था। मोहल्ला शेखान में सभासद के मकान में अवैध रूप से कटिया द्वारा विद्युत चोरी हो रही थी।
जांच करने पहुंचा तो अनीस अहमद एवं उसके लड़के खुर्शीद एवं दूसरे लड़के ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की । बंधक बना कर मोबाइल का सिम निकाल कर फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छुड़वाया। कोर्ट ने इस मामले में बाप बेटे को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। तीन-तीन हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है
विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। स्पेशल जज विद्युत अधिनियम रामलाल ने बिजली चोरी करने, जेई से मारपीट करने और बंधक बनाने का दोषी मानते हुए अनीस अहमद व उसके पुत्र खुर्शीद को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। तीन-तीन हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जूनियर इंजीनियर रघुपति सिंह ने थाना शेरकोट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि वह 19 जुलाई 2011 को अपने साथी सुरेश कुमार लाइनमैन व पेट्रोल मैन अमरीश कुमार को साथ लेकर कस्बा शेरकोट में विद्युत चेकिंग कर रहा था। मोहल्ला शेखान में सभासद के मकान में अवैध रूप से कटिया द्वारा विद्युत चोरी हो रही थी।
विज्ञापन
जांच करने पहुंचा तो अनीस अहमद एवं उसके लड़के खुर्शीद एवं दूसरे लड़के ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की । बंधक बना कर मोबाइल का सिम निकाल कर फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छुड़वाया। कोर्ट ने इस मामले में बाप बेटे को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। तीन-तीन हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है
विज्ञापन