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हर जगह करना है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन:डीएम
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हर जगह करना है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन : डीएम
बिजनौर। डीएम रमाकांत पांडेय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई करा जा सकती है। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान धारा 144 सीआरपीसी का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। समस्त जोन में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, दस साल से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर रहेंगे।
डीएम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि रेड, ओरेंज व ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य बचाव के लिए सावधानी बरतने पर इन्हें खोलने की अनुमति दी जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें औषधि, चिकित्सीय उपकरण, इनके कच्चे माल से जुड़े उद्योग जिनका चलना जरूरी है, जूट उद्योग, पैकेजिंग मैटेरियल संबंधित उत्पादन इकाईयों के चलने की अनुमति होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। सभी सरकारी कार्यालयों, कारखानों, प्रतिष्ठानों को कीटनाशकों का छिड़काव करके विसंक्रमित किया जाएगा। 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में बाहर से आने वाले कर्मियों के लिए सार्वजनिक वाहन से नहीं चलेंगे। विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 50 प्रतिशत यात्री ही चलेंगे। रेड जोन में रहने वाले कार्मिकों को कार्यस्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। तंबाकू, गुटखे के प्रयोग पर रोक रहेगी। हर 15 दिन में पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत कर्मचारियों का रेंडम प्रशिक्षण होगा। बिना मास्क के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। डीएम ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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बिजनौर। डीएम रमाकांत पांडेय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई करा जा सकती है। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान धारा 144 सीआरपीसी का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। समस्त जोन में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, दस साल से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर रहेंगे।
डीएम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि रेड, ओरेंज व ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य बचाव के लिए सावधानी बरतने पर इन्हें खोलने की अनुमति दी जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें औषधि, चिकित्सीय उपकरण, इनके कच्चे माल से जुड़े उद्योग जिनका चलना जरूरी है, जूट उद्योग, पैकेजिंग मैटेरियल संबंधित उत्पादन इकाईयों के चलने की अनुमति होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। सभी सरकारी कार्यालयों, कारखानों, प्रतिष्ठानों को कीटनाशकों का छिड़काव करके विसंक्रमित किया जाएगा। 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में बाहर से आने वाले कर्मियों के लिए सार्वजनिक वाहन से नहीं चलेंगे। विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 50 प्रतिशत यात्री ही चलेंगे। रेड जोन में रहने वाले कार्मिकों को कार्यस्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। तंबाकू, गुटखे के प्रयोग पर रोक रहेगी। हर 15 दिन में पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत कर्मचारियों का रेंडम प्रशिक्षण होगा। बिना मास्क के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। डीएम ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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