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चार को कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगा मुनीर

Sat, 02 Jul 2016 10:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
ब्यूरो/अमर उजाला Updated Sat, 02 Jul 2016 10:59 PM IST
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The court will not be four Munir
इनामी मुनीर। - फोटो : अमर उजाला
बिजनौर में एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के मामले में मास्टरमाइंड मुनीर का बी वारंट जारी होने के बावजूद चार जुलाई को उसकी सीजेएम कोर्ट में पेशी नहीं हो पाएगी। दिल्ली पुलिस ने नोएडा कोर्ट से मुनीर को दस जुलाई तक का पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया है। इस कारण बी वारंट पर वह बिजनौर नहीं आ पाएगा।
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मुनीर को नोएडा में एसटीएफ ने दबोचा था। मुनीर स्योहारा के सहसपुर में एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने उस पर दो लाख का इनाम घोषित किया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बीते साल दिसंबर के अंत में धामपुर में पीएनबी की कैश वैन से अपने साथी के साथ 91 लाख की लूट भी मुनीर ने ही की थी। बैंक लूट में मुखबिरी करने के शक में ही उसने तंजील अहमद की हत्या की थी। 
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स्योहारा व धामपुर पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम अर्पणा पांडे ने चार जुलाई के लिए गाजियाबाद की डासना जेल में बंद मुनीर             का सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए बी वारंट जारी किया था। धामपुर व स्योहारा पुलिस जब गाजियाबाद  बी वारंट लेकर पहुंची, तो पता चला कि मुनीर को दिल्ली पुलिस  ने दस जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले लिया है। अब  बी वारंट की कार्रवाई नए सिरे से शुरू होगी।
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