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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Smoking on the bus fined

बस में धूम्रपान करने पर जुर्माना वसूला

Thu, 08 Dec 2016 01:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, धामपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, धामपुर Updated Thu, 08 Dec 2016 01:32 AM IST
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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अनुबंधित बस डिपो के एआरएम अनिल कुमार सिंह ने रोडवेज की बसों में धूम्रपान करने के आरोप में बस के चालक संजीव कुमार और परिचालक दीपक शर्मा पर दो सौ रुपये का जुर्माना वसूला है।
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 एआरएम ने कहा कि बस के भीतर यदि कोई कर्मचारी और यात्री धूम्रपान करता है तो पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार के आदेश है कि चलती या खड़ी बस में कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान है।
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एआरएम ने बताया कि पिछले दिनों धामपुर डिपो का एक नियमित परिचालक बगैर यूनिफार्म के मुरादाबाद में आरएम से संपर्क करने को उनके कार्यालय में चला गया था। आरोप है कि जब आरएम ने संबंधित परिचालक राजपाल सिंह से बगैर यूनिफार्म के आने कारण जाना तो उनके द्वारा उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था।
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आरएम के आदेश पर उनके द्वारा आरोपी परिचालक से इस गलती में सुधार के लिए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। एआरएम ने बताया कि बसों से कम आय प्राप्त होने के आरोप में धामपुर डिपो के बस के परिचालक  प्रमोद कुमार, आमोद कुमार और मिठाईलाल को बिजनौर भेजा गया है।  सभी अधिकारी और कर्मियों को हिदायत दी कि वे ईमानदारी के साथ दायित्वों का निर्वहन करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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