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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Father-son, including three to life imprisonment

पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

Fri, 17 Feb 2017 11:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Fri, 17 Feb 2017 11:26 PM IST
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बिजनौर में ग्राम अगरा निवासी टीकम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई नरेंद्र से करतार व उसका पुत्र अवनीत उर्फ बिल्लू बच्चों में हुए विवाद को लेकर रंजिश रखते थे। एक जून 2012 को शाम के करीब चार बजे जब उसका भाई नरेंद्र जंगल में काम करके उसके साथ घर वापस लौट रहा था तो करतार सिंह के घर के सामने अवनीत उर्फ बिल्लू, करतार व प्रशांत ने डंडे, चाकू व पाठल से नरेंद्र पर हमला बोल दिया। उसने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना में गंभीर घायल नरेंद्र को जब जिला अस्पताल लाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। 
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शासकीय अधिवक्ता गंगाराम के अनुसार, इस हत्याकांड की जांच के दौरान करतार के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में करतार व उसके पुत्र अवनीत के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने प्रशांत को सबूतों के आधार पर तलब कर लिया था। कोर्ट ने नरेंद्र हत्याकांड में करतार, उसके बेटे अवनीत उर्फ 
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बिल्लू, प्रशांत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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