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भाई और भाभी को दस-दस साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sat, 28 Jan 2017 12:14 AM IST
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बिजनौर में एडीजे रामकरन ने भाई के हत्यारे भाई व भाभी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी राशिद और उसकी पत्नी रिहाना को बुधवार को जेल भेजा गया था। उनको शुक्रवार को सजा सुनाई गई।
ग्राम जंदरपुर निवासी शाईस्ता ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नौ मई 2011 की रात करीब 11 बजे उसका जेठ राशिद ने तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चला रखा था। उसके पति साजिद ने टीवी की आवाज धीमी करने को कहा। इस बात पर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। मोहल्ले वालों ने दोनों को समझाकर मामला शांत कर दिया। अगले दिन सुबह साढ़े पांच बजे उसकी जेठानी रिहाना ने अपने पति राशिद से कहा कि साजिद ने उनका जीना दूभर कर दिया है। इसे जान से मार दो। इस बात पर राशिद ने अपने भाई साजिद के सिर में चारपाई का शेरवा मार दिया। इससे साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरठ ले जाते हुए रास्ते में बैराज के पास साजिद की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता इसरार अली के अनुसार कोर्ट ने राशिद व उसकी पत्नी को साजिद की गैर इरादतन हत्या धारा 304, 120बी के तहत सजा सुनाई है।
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ग्राम जंदरपुर निवासी शाईस्ता ने थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नौ मई 2011 की रात करीब 11 बजे उसका जेठ राशिद ने तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चला रखा था। उसके पति साजिद ने टीवी की आवाज धीमी करने को कहा। इस बात पर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। मोहल्ले वालों ने दोनों को समझाकर मामला शांत कर दिया। अगले दिन सुबह साढ़े पांच बजे उसकी जेठानी रिहाना ने अपने पति राशिद से कहा कि साजिद ने उनका जीना दूभर कर दिया है। इसे जान से मार दो। इस बात पर राशिद ने अपने भाई साजिद के सिर में चारपाई का शेरवा मार दिया। इससे साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरठ ले जाते हुए रास्ते में बैराज के पास साजिद की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता इसरार अली के अनुसार कोर्ट ने राशिद व उसकी पत्नी को साजिद की गैर इरादतन हत्या धारा 304, 120बी के तहत सजा सुनाई है।
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