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चेक बाउंस होने पर तीन माह का कारावास

Sat, 04 May 2019 12:23 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2019 12:23 AM IST
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चेक बाउंस होने पर तीन माह का कारावास
चेक बाउंस होने पर तीन माह का कारावास
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बिजनौर। एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने पचास हजार के चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी महिला मीनू गुप्ता को तीन माह का कारावास और 65 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से 60 हजार परिवादी अजीत कुमार को देने के आदेश दिए हैं। वीआईपी कॉलोनी निवासी अजीत कुमार ने परिवाद में कहा था कि कमेटी की धनराशि की बकाया का 50 हजार रुपये का चेक मोहल्ला कुंवर बाल गोविंद निवासी मीनू गुप्ता द्वारा उन्हें दिया गया था। यह चेक मीनू गुप्ता के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। अदालत ने इस मामले में मीनू गुप्ता को चेक बाउंस होने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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