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न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश

Sat, 09 Sep 2017 12:27 AM IST
Updated Sat, 09 Sep 2017 12:27 AM IST
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न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश
नजीबबाद। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर एक व्यक्ति से साढ़े पांच लाख रुपये ठगी के मामले में न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के आदेेश दिए हैं।
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सुभाष नगर नजीबाबाद निवासी रवि राजपूत सिविल जज जूनियर डिविजन को प्रार्थनापत्र देकर साढ़े पांच लाख रुपये ठगी मामले में न्याय दिलाने की मांग की थी। रवि राजपूत का कहना था कि पांच सितंबर 2016 को मुरादाबाद जाते समय शैलेंद्र नाम का एक व्यक्ति उसे रेलवे स्टेशन पर मिला। उसने रेलवे में नौकरी दिलाने का उसे आश्वासन देते हुए उसे मुरादाबाद ले जाकर राहुल चौधरी और ब्रजेेश वशिष्ठ से मिलवाया। दोनों के रेलवे में इंस्पेक्टर होने की जानकारी दी। आरोप है कि ब्रजेश कुमार और राहुल चौधरी ने दो बार में उससे क्रमश: तीन लाख और ढाई लाख रुपये की नगदी डीआरएम से नौकरी दिलाने के नाम पर झटक ली। आरोप है कि दोनों ने उसे रेलवे में टोकन पोर्टर पद की नियुक्ति का फर्जी प्रमाण पत्र थमा दिया। रवि राजपूत का आरोप है कि उसने स्थानीय पुलिस के साथ एसपी कार्यालय से भी संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय ने रेलवे में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के पुलिस को निर्देश दिए।
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