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पेद्दा हत्याकांड में आकाश की जमानत याचिका निरस्त

Thu, 15 Jun 2017 12:44 AM IST
Updated Thu, 15 Jun 2017 12:44 AM IST
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पेद्दा हत्याकांड में आकाश की जमानत याचिका निरस्त
पेद्दा हत्याकांड : आकाश
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को नहीं मिली जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
बिजनौर।
प्रभारी एडीजे पोस्को कोर्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड में आकाश की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
16 सितंबर 2016 को छेड़छाड़ की घटना को लेकर कोतवाली शहर के गांव पेद्दा में दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। विवाद में एक पक्ष के तीन लोगों अहसान, अनीसुद्दीन व सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तथा 12 लोग घायल हुए थे। इस घटना से खलबली मच गई थी। इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। युवा भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम का नाम भी पुलिस ने विवेचना में शामिल किया गया था। इस मामले में नामजद आरोपी आकाश की जमानत याचिका पर कोर्ट में बहस हुई। कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड को अत्यधिक गंभीर व समाज के विरुद्ध अपराध मानते हुए आकाश की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।


कुकर्म के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर (ब्यूरो)। प्रभारी एडीजे पोस्को कोर्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने एक पांच वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी युवक बृजेश कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। बृजेश पर अप्रैल 2017 में घर में अकेले बालक के साथ वारदात करने का आरोप है।
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