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गौकशी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Thu, 30 May 2019 11:52 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 30 May 2019 11:52 PM IST
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गौकशी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
गोकशी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश अल्ला रक्खे खां ने गोकशी के आरोपी इस्लाम की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार 14 अप्रैल 2019 को नूरपुर में एसआई राम सिंह जब अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे तो नहटौर चौराहे पर पहुंचने पर सूचना मिली कि गाड़ी से गोवंश का अवशेष ले जाया जा रहा है। सूचना पर संदिग्ध मारुति वैन को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमे से करीब दो क्विंटल गोवंश मीट बरामद हुआ। पुलिस ने थाना नूरपुर के गांव गांवड़ी पनियाला निवासी गाड़ी चालक इस्लाम को दबोच लिया। उसके दो अन्य सुल्तान व शाकिर साथी को भी पुलिस ने तमंचों सहित गिरफ्तार किया।
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