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दस खाद्य व्यापारियों के खिलाफ वाद दायर
Updated Tue, 21 Nov 2017 12:27 AM IST
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दस व्यापारियों के खिलाफ वाद दायर
बिजनौर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थ के नमूने जांच में फेल होने दस व्यापारी, दो निर्माता कंपनी, एक एजेंसी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया है।
खाद्य विभाग ने मंडावर के गांव शहबाजपुर के अनिल कुमार, हल्दौर के गांव विसाट नवादा के शिवम, स्योहारा के गांव इस्लाम नगर के मावे, नजीबाबाद के गांव पठानपुरा के मोहम्मद खालिद, अमरोहा के बछरायूं के मोहल्ला पीरजादगान के शादाब मलिक के मिश्रित दूध, धामपुर के गांव जैतरा के चंद्रप्रकाश की फैक्ट्री से पानी, नूरपुर के शहीदनगर के राजकुमार के यहां से बनी हुई चाऊमीन, स्योहारा के इस्लाम नगर के आसिफ की बर्फी, बिजनौर की नई बस्ती के अशरफ हुसैन की इसबगोल की भूसी, नजीबाबाद में ग्राम दरियापुर के कामरान रिजवी (ईजी डे) के यहां से पापड़ का नमूना लिया था। ये सब जांच में फेल पाए गए।
नजीबाबाद के पठानपुरा का मोहम्मद खालिद तो बिना लाइसेंस के दुकान भी चला रहा था। विभाग ने दस व्यापारी, सिद्धपुर इसबगोल भूसी महाराष्ट्र, इजी डे और हिंदुस्तान आयुर्वेदिक एजेंसी नेहरू नगर गाजियाबाद के खिलाफ वाद दायर कराया है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि पापड़ के पैकेट पर बैंच नंबर भी नहीं था। उन्होंने बताया कि एक माह पहले सभी को नोटिस भेजा गया था। जवाब नहीं मिलने पर सभी के खिलाफ एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
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बिजनौर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थ के नमूने जांच में फेल होने दस व्यापारी, दो निर्माता कंपनी, एक एजेंसी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया है।
खाद्य विभाग ने मंडावर के गांव शहबाजपुर के अनिल कुमार, हल्दौर के गांव विसाट नवादा के शिवम, स्योहारा के गांव इस्लाम नगर के मावे, नजीबाबाद के गांव पठानपुरा के मोहम्मद खालिद, अमरोहा के बछरायूं के मोहल्ला पीरजादगान के शादाब मलिक के मिश्रित दूध, धामपुर के गांव जैतरा के चंद्रप्रकाश की फैक्ट्री से पानी, नूरपुर के शहीदनगर के राजकुमार के यहां से बनी हुई चाऊमीन, स्योहारा के इस्लाम नगर के आसिफ की बर्फी, बिजनौर की नई बस्ती के अशरफ हुसैन की इसबगोल की भूसी, नजीबाबाद में ग्राम दरियापुर के कामरान रिजवी (ईजी डे) के यहां से पापड़ का नमूना लिया था। ये सब जांच में फेल पाए गए।
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नजीबाबाद के पठानपुरा का मोहम्मद खालिद तो बिना लाइसेंस के दुकान भी चला रहा था। विभाग ने दस व्यापारी, सिद्धपुर इसबगोल भूसी महाराष्ट्र, इजी डे और हिंदुस्तान आयुर्वेदिक एजेंसी नेहरू नगर गाजियाबाद के खिलाफ वाद दायर कराया है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि पापड़ के पैकेट पर बैंच नंबर भी नहीं था। उन्होंने बताया कि एक माह पहले सभी को नोटिस भेजा गया था। जवाब नहीं मिलने पर सभी के खिलाफ एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
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