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Bijnor News: बिना अनुमति चुनावी सभा करने पर आचार संहिता उल्लंघन में केस दर्ज
Wed, 03 Apr 2024 12:14 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Wed, 03 Apr 2024 12:14 AM IST
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किरतपुर। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव शहापुर सुख्खा में प्रशासन से बिना अनुमति लिए सभा करने के आरोप में आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं में 9 नामजद एवं 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के गांव शहापुर सुख्खा में एक अप्रैल की रात्रि नौ बजे गांव में स्थित रविदास धर्मशाला में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 30 से 40 लोगों को एकत्र कर सभा की जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सभा की अनुमति मांगी। जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएं। पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रशांत गांव बिजौली जिला पंचायत सदस्य, ललित गांव मोतीपुरा, रणजीत सिंह, ध्यान सिंह, सुरेन्द्र चेतराम,कपिल, बंटी, महेंद्र समेत अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया है।
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पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के गांव शहापुर सुख्खा में एक अप्रैल की रात्रि नौ बजे गांव में स्थित रविदास धर्मशाला में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 30 से 40 लोगों को एकत्र कर सभा की जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सभा की अनुमति मांगी। जिसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएं। पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रशांत गांव बिजौली जिला पंचायत सदस्य, ललित गांव मोतीपुरा, रणजीत सिंह, ध्यान सिंह, सुरेन्द्र चेतराम,कपिल, बंटी, महेंद्र समेत अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया है।
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